गुना -कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल द्वारा शहर में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
गुना । पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर श्री कन्याल द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं 116 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। जिसके तहत गुना शहर की सीमा में प्रतिबंधित अवधि में प्रतिदिन प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 23:00 बजे तक लदान…

