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गुना – 46 घरेलू गैस सिलेंडर जप्त, गैस एजेंसी पर प्रकरण दर्ज।

गुना।कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के तहत आम जनता को घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा उनके व्यावसायिक दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से जिला आपूर्ति अधिकारी श्री अवधेश पाण्डेय के निर्देशन में कार्रवाई की गई।इस दौरान कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री आशीष चतुर्वेदी, श्रीमती इन्दु शर्मा, श्रीमती खुशबू शुक्ला एवं श्री शिवराम सिंह कुशवाह द्वारा मेसर्स सतगुरु भारत गैस एजेंसी, खैराड़ (मधुसूदनगढ़) की जांच की गई। जांच में पाया गया कि संबंधित गैस एजेंसी द्वारा गुना नगर क्षेत्र में बिना वैध कागजात के घरेलू गैस सिलेंडरों का संग्रह किया जा रहा था।निरीक्षण के समय श्रीराम कॉलोनी स्थित मेडिकल बगीचा, गुना में वाहन क्रमांक MP06 GA 0289 में 46 घरेलू गैस सिलेंडर अवैध रूप से संग्रहित पाए गए। सतगुरु गैस एजेंसी के सहायक प्रबंधक श्री धर्मेन्द्र किरार द्वारा सिलेंडरों से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उक्त सिलेंडरों को अवैध मानते हुए जप्त कर लिया गया। जिनका अनुमानित मूल्‍य 01 लाख 38 हजार रूपये हैं।गैस एजेंसी संचालक/प्रबंधक के विरुद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है।जांच दल में जिला आपूर्ति अधिकारी श्री अवधेश पाण्डेय सहित कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री आशीष चतुर्वेदी, श्रीमती इन्दु शर्मा, श्रीमती खुशबू शुक्ला एवं श्री शिवराम सिंह कुशवाह शामिल थे। घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग के विरुद्ध यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

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