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इंदौर जिले में चायनीज धागे के पतंगबाजी में इस्तेमाल, भंडारण तथा विक्रय को किया गया प्रतिबंधित

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवम वर्मा ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

इंदौर जिले में मानव जीवन एवं पशु, पक्षियों की सुरक्षा को देखते हुए चायना के धागे के पतंगबाजी में उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही इसका भंडारण तथा विक्रय भी प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवम वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।जारी आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। मीडिया व अन्य जनसामान्य द्वारा यह तथ्य ध्यान में लाया गया है कि पतंगबाजी में उपयोग होने वाले चायना के धागे के उपयोग से पक्षियों व जनसामान्य को हानि पहुंच रही है। कई बार चायना के धागे से पतंग उड़ाते समय पक्षी इसमें उलझ कर फस जाते है और घायल हो जाते है। कई बार तो पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती है। इस धागे से पतंगबाजी के दौरान रोड़ पर चलने वाले राहगीर भी कई बार घायल हो जाते है। चायना धागे की मजबूती इन हादसों का कारण है व इस धागे का उपयोग पतंगबाजी में किये जाने से पशु-पक्षियों व जनसामान्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। निकट भविष्य में मकर संक्रान्ति पर्व आने वाला है तथा इस त्यौहार पर बड़ी संख्या में पतंगबाजी की जाती है । इस प्रकार चायना के धागे का पतंगबाजी में उपयोग की गतिविधियों पर रोकथाम की दृष्टि से इसके उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।

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